April 4, 2025

बेमेतरा में धान शार्टेज केस में हाईकोर्ट ने दिया भौतिक सत्यापन का आदेश

highcourt
FacebookTwitterWhatsappInstagram

बिलासपुर।  बेमेतरा कलेक्टर की ओर से साख समितियों को जारी शो-कॉज नोटिस मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि धान शॉर्टेज का जिम्मेदार कौन है?, इसके बाद हाईकोर्ट ने इसका भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है। 
बता दें, बीते दिनों बेमेतरा कलेक्टर ने से शो-कॉज नोटिस जारी कर सहकारी बैंक दुर्ग के अंतर्गत धान की शॉर्टेज की बात कही गई थी. नोटिस में वास्तु स्थिति देखते हुए बेमेतरा के अंतर्गत आने वाली साख समितियों के खिलाफ क्यों न FIR दर्ज किए जाने की बात कही गई थी. नोटिस के खिलाफ साख समितियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.


साख समितियों का कहना है कि धान की उठाई 72 घंटों के भीतर होनी थी, लेकिन नहीं हुई है. साथ ही मौसम की गड़बड़ी की वजह भी धान की कमी है. इसलिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी करना गलत है.


केस में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि मामले में प्रारंभिक जांच कराई जाए. जांच के बाद केस में भौतिक सत्यापन कर देखा जाए कि व्यक्तिगत जवाबदारी है या नहीं. जवाबदारी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. आदेश जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया. 

FacebookTwitterWhatsappInstagram
error: Content is protected !!
Exit mobile version