केरल : महामारी रोग अध्यादेश लागू, एक साल तक मास्क पहनना जरूरी
तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने राज्य में महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश लागू कर दिया है, जिसके अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. यह प्रतिबंध एक वर्ष तक या नया अध्यादेश आने तक लागू रहेगा।
अध्यादेश के अनुसार विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस, सम्मेलन या अन्य सभा में केवल 10 व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति होगी और इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की गई है।
इस दौरान भी सभी लोगों के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा.