November 23, 2024

Manish Sisodia Bail : मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. दरअसल, मनीष सिसोदिया दिल्‍ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपी हैं और वो फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं. सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है.

तीन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है. पहला- उन्हें 10 लाख रुपये का बेल बांड भरना होगा. इसके अलावा उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे, जबकि तीसरी शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया था खारिज
बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वहीं मनीष सिसोदिया जमानत मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

error: Content is protected !!
Exit mobile version