November 23, 2024

प्रवासी मजदूर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब, 28 मई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर प्रवासी मजदूरों को परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए उठाये गये कदमों पर जवाब मांगा है। 

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से प्रवासी मजदूरों के विषय पर न्यायालय की सहायता करने को भी कहा। 

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कामगारों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुये केन्द्र, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 28 मई तक जवाब मांगा है। 

सभी पक्षकारों को न्यायालय को बताना है कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिये उन्होंने अभी तक क्या कदम उठाये हैं। शीर्ष अदालत ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वह इस मामले में न्यायालय की मदद करें. न्यायालय कामगारों से संबंधित इस मामले में 28 मई को आगे विचार करेगा। 

error: Content is protected !!
Exit mobile version