December 25, 2024

म्यूजिक, डांस और नशा… न्यू ईयर की पार्टी में पुलिस का छापा; रेव पार्टी करते पकड़े गए 100 लड़के-लड़कियां

THANE-REV

ठाणे। साल 2023 का आज आखिरी दिन है. कल से नया साल शुरू हो रहा है. हर तरफ नए साल के स्वागत का इंतजार किया जा रहा है. होटलों, क्लब, पब में जमकर पार्टियां हो रही हैं. इसी की आड़ में कई जगहों पर गैगकानूनी काम भी देखने को मिल रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के ठाणे में एक रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा. पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने कार्रवाई करते हुए ठाणे के घोड़बंदर कासारवडवली गांव के पास रेव पार्टी कर रहे 100 लोगों को हिरासत में लिया है. ठाणे क्राइम ब्रांच के सहायक शिवराज पाटिल, एसीपी यूनिट पांच और यूनिट दो ने संयुक्त कार्रवाई की है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने 12 लड़कियां को भी हिरासत में लिया है. रेव पार्टी में पकड़े गए सभी आरोपियों को मेडिकल चेकअप के बाद ठाणे कासारवडवली पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा. ठाणे में चल रही इस रेव पार्टी में ड्रग्स, एलएसडी, गांजा, चरस, शराब का सेवन किया जा रहा था. नशे में धुत युवती डीजे की धुन पर थिरक रही थी. इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच की टीम को मिली. इसके बाद पुलिस ने आधी रात में छापेमारी कर सभी को हिरासत में ले लिया.

रेव पार्टी में बड़ी संख्या में युवा शामिल थे. पुलिस ने रेव पार्टी वाली जगह से 25 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं. पुलिस ने कहा कि 19 साल से लेकर 20 साल के बीच के युवाओं को कथित तौर पर तेज संगीत वाली पार्टी में ड्रग्स और शराब का सेवन करते हुए पाया गया. पुलिस ने 200 ग्राम मारिजुआना, 70 ग्राम चरस, 0.40 ग्राम एलएसडी और कुछ एक्स्टसी पिल्स जब्त की हैं. हिरासत में लिए गए लोग ठाणे के साथ-साथ मीरा रोड, पालघर, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई इलाकों से हैं.

पार्टी करने के लिए आरोपियों ने ली 1000 रुपए एंट्री फीस
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि दो संदिग्धों तेजस कुणाल और सुजल महाजन ने ठाणे में पार्टी का आयोजन किया था. उन्होंने एक व्यक्ति से 1000 रुपए प्रवेश शुल्क लिया था. पार्टी होने से ठीक दो घंटे पहले दोनों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकेशन की जानकारी दी थी. पुलिस अब जांच कर रही है कि पार्टी में ड्रग्स कहां से मंगाया गया था. वहीं ठाणे पुलिस भारतीय दंड संहिता और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सकती है.

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