अब कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में परोसी जाएगी शराब, सरकार लेकर आई खास लाइसेंस
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार स्पेशल लाइसेंस लेकर आई है जिससे अब कुछ खास जगहों पर शराब परोसी जा सकेगी. इस लाइसेंस के जरिए कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में शराब सर्व करने की मंजूरी मिल जाएगी. जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु सरकार के इस स्पेशल लाइसेंस के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल्, कनवेंशन सेंट, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और घर के आयोजनों में शराब परोसी जा सकेगी.
तमिलनाडु सरकार के Gazette में एक नोटिफिकेशन दिया गया है. इस नोटिफिकेश में तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है कि मैरिज हॉल और खेल मैदानों में विशेष अनुमति के साथ शराब परोसी जा सकती है.
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही जारी होगा लाइसेंस
इसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अप्रूवल के बाद डिप्टी कमिश्नर या एसिसटेंट कमिश्नर ये लाइसेंस इशू कर सकते हैं जो कुछ समय के लिए ही वैध होगा. इस लाइसेंस का आवेदन करने वाले लोगों को आयोजन के 7 दिन पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. ये आवेदन डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगी.
Tamil Nadu government has brought a special license for allowing the serving of liquor in conference halls, convention centres, marriage halls, banquet halls, sports stadiums and household functions pic.twitter.com/JS0MePPfx3
— ANI (@ANI) April 24, 2023
बता दें, इसी साल जनवरी में मद्रास हाईकोर्ट ने 21 साल के कम उम्र के लोगों को शराब बेचे जाने की घटनाओं पर मद्रास हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए सुझाव दिया था था कि तमिलानडु सरकार को इसके लिए लाइसेंस लेकर आना चाहिए. इसी के साथ ये भी कहा था कि शराब की दुकानों को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रहना चाहिए.
वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की एक खंडपीठ ने यह भी सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को भारतीय में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) खरीदने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दें.