मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल : वित्त विभाग ने जारी किया 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश
रायपुर| मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा पर त्वरित अमल हो गया है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा आज मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे के भीतर 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के 4 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और लगभग एक लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक मई श्रम दिवस के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की थी।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई 2021 से सातवे वेतनमान में 17 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के शासकीय सेवकों को एक मई 2022 से सातवां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 22 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 174 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक मई 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई, कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगा।