सिमगा के जनपद पंचायत CEO को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत की मंजूरी
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सिमगा जनपद पंचायत के CEO रूपेश पांडेय की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की। यह सुनवाई हाईकोर्ट के अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच के समक्ष हुई। जिसमें याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत को मंजूरी दी गई है।
याचिकाकर्ता पर सोशल मीडिया के जरिए संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के उपर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप है। जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ सिमगा थाने में कई धाराओं और आईटी एक्ट के तहत अपराध केस दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर, आशुतोष पांडेय और हिमांशु सिंह ने पैरवी की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने कभी भी ऐसी टिप्पणी सोशल मीडिया के जरिए नहीं की है। याचिकाकर्ता क्लास 2 के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि साल 2016 में किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें सोशल मीडिया में टैग किया था, जिसपर चार साल बाद याचिकाकर्ता पर FIR दर्ज कराई गई थी।