December 23, 2024

मासुम से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पूर्व सैनिक गिरफ्तार

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बेमेतरा ।  छत्तीसगढ़ की बेमेतरा पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।  बता दें 2-3 जून की रात नेशनल हाईवे पर एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया।  जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी का नाम सूरज प्रजापति है, जो कि झारखंड का रहने वाला है।  पीड़िता ने उसकी पहचान कर ली है।  साथ ही आरोपी ने भी गुनाह कबूल कर लिया है। वही दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सोशल मिडिया सहित विभिन्न माध्यमों से कथित रूप से आवाज़ उठाने वाले भूपेंद्र सिंह चौहान को भी पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया हैं। पीडिता के पिता ने आरोपी पर नाम और पहचान उजागर करने का आरोप लगाया हैं। 

बता दे की 2 और 3 जून की दरम्यानी रात को हुई घटना के बाद से ही बेमेतरा पुलिस का अमला सक्रिय हो गया।  मामले को लेकर पड़ताल शुरू की गई।  एसपी दिव्यांग पटेल ने जांच के लिए 40 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 5 टीम बनाकर आरोपी को खोजने के निर्देश दिए।  बता दें 50 हजार से अधिक मोबाइल नंबरों के जांच की गई।  इस दौरान पुलिस पर कई आरोप भी कतिपय लोगों ने लगाया पर पुलिस लगातार आरोपी के तलाश में जुटी रही। 

आखिर में पुलिस की टीम ने सिमगा-बेमेतरा-कवर्धा मार्ग में गुजरने वाले ट्रकों के जीपीएस सिस्टम को खंगाला।  जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।  ट्रक क्रमांक CG04-ML8356 घटना वाली रात उसी समय को घटना स्थल पर 10 मिनट के लिए रुकी थी। फिर बच्ची को जिस स्थान पर छोड़ा गया था वहां भी कुछ देर के लिए ट्रक रुकी थी। जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया।  इसके साथ ही घटना के दिन जिस ट्रक को आरोपी चला रहा था, उसे जब्त कर लिया है। 

पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पूर्व सैनिक गिरफ्तार

इधर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार भूपेंद्र सिंह चौहान एक रिटायर्ड सैनिक बताया जा रहा हैं। उसको लेकर भी पुलिस कार्यवाई पर सवाल उठाये जा रहे हैं। रिटायर्ड सैनिक के परिजनों का आरोप है  कि बेमेतरा पुलिस ने घर घुस कर उनके परिजनों से दुर्यव्यवहार किया। जबकि उन्होंने सिर्फ एक पीड़िता का मामला उठाया हैं।

इस सम्बन्ध में बेमेतरा टीआई राकेश मिश्रा का कहना है कि  भूपेन्द्र के खिलाफ कोर्ट में  पीड़िता की पिता की ओर से आवेदन दिया गया था कि उसकी बच्ची की फोटो वायरल की गई है।  कोर्ट ने पीड़िता के आवेदन पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे।  इसी आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है।  आरोपी के ख़िलाफ आईटी एक्ट, पास्को एक्ट की धाराएं लगाई है।  इसके साथ भूपेन्द्र के भाई प्रितेन्द्र सिंह को भी प्रतिबंधनात्मक धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। 

पुलिसिया कार्यवाई को लेकर गिरफ्तार पूर्व सैनिक के द्वारा संचालित सोशल मिडिया ग्रुप में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। 

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