November 23, 2024

नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी : हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं, इवेंट्स और चौक-चौराहों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश…

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने नव वर्ष के अवसर पर होने वाले आयोजनों और 31 दिसंबर की शाम को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पूर्व संध्या को शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे. शहर के प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था अच्छी हो. आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का तकलीफ सामना ना करना पड़े. नव वर्ष पर आयोजन रात्रि सवा 12 बजे की समयावधि के भीतर किया जाए. उन्होंने हुड़दंग करने वाले तत्वों पर नजर रखने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.

कलेक्टर ने कहा कि पुलिस विभाग शहर के चिन्हित इलाके जैसे तेलीबांधा, वीआईपी रोड, नया रायपुर इत्यादि स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें और निरंतर गश्त करें. चौक चौराहों पर जमावड़ा लगाने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, दो पहिया वाहनें पर दो से अधिक सवारी, तेज गति से वाहन चलाने वालों तेज हॉर्न बजाने वालों पर रोक लगाएं और कड़ी कार्रवाई करें. डॉ. भुरे ने कहा कि जो भी होटल, रेस्टोरेंट में ऐसे आयोजन, जिसका स्वरूप बड़ा हो और बड़ा कलाकार शामिल हो, उन्हें एक निश्चित मापदण्डों के आधार अनुमति दी जाए और उन्हें ताकिद करें कि उनके आयोजनों में किसी प्रकार की अशांति, नशाखोरी ना हो और आयोजन ऐसा हो जिससे वहां शामिल होने वाले आमनागरिकों असुविधा ना हो.

कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि विशेष रूप से चौक-चौराहों बड़े आयोजनों वाले होटल, रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी और कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी और किसी प्रकार का गड़बड़ी करने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि शहर के विभिन्न संदिग्ध स्थान जहां पर नशें की सामाग्री मिलने की सूचना हो और नशाखोरी-अड्डेबाजी की जा रही हो वहां पर कड़ी जांच करें और ऐसे अपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करें. डॉ. भुरे ने एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार आतिशबाजी करने के निर्देश दिए.

पुलिस विभाग के अधिकारियों जानकारी दी कि शहर में 20 प्वाइंट बनाये गए हैं, जहां पर विशेष नजर रखी जाएगी और ब्रेथएनालाईजर से कड़ाई से चेकिंग की जाएगी. उन्होंने बताया लेकर बैठक लेकर कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबा संचालकों एक निश्चित समयावधि के भीतर बंद किया जाए. पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो. संस्थानों के बाहर या चार पहिये वाहन के भीतर शराब का सेवन ना कराया जाए. आयोजक क्षमता से अधिक पास जारी ना करें. साथ ही कार्यक्रम के दौरान नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अथवा अन्य नशीली पदार्थ पाये जाने पर ऐसे संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जायेगा. बैठक में प्रभारी एसपी जी आर ठाकुर, नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एन.आर.साहू, यातायात एडिशनल एसपी सचिन्द्र चौबे, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.

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