September 18, 2024

CG में व्याख्याता के स्थाई पद उपलब्ध नहीं !, DPI ने परिवीक्षा अवधि को लेकर जारी किया नया निर्देश…

रायपुर । छत्तीसगढ़ में डीपीआई ने सीधी भर्ती से नियुक्त हुए व्याख्याताओं के परीवीक्षा अवधि को लेकर नया निर्देश जारी किया है।डीपीआई ने कहा है कि सीधी भर्ती से नियुक्त व्याख्याताओं सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया है और स्थाई पद उपलब्ध नहीं होने के कारण परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जायेगा।

DPI ने कहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमाक क्रमांक/स्था2/टी संवर्ग / परि.अ.समा. /126/2024/973 अटल नगर दिनांक 12.07.2024, क्रमांक/स्था.2/टी संवर्ग / परि.अ.समा. 6/2024/1015 अटल नगर दिनांक 07.08.2024 एवं आदेश क्रमांक/स्था. 2/ई संवर्ग/परिअसमा. /126/ 0/2024/1675 अटल नगर दिनाक 13.08.2024 द्वारा वर्ष 2021 में सीधी भर्ती से नियुक्त व्याख्याताओं /30/ (ई एवं टी संवर्ग) की 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1951 के नियम 8 के उपनियम (5) के उक्त आदेश के तहत् प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में अंकित व्याख्याताओं के द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया है और स्थाई पद उपलब्ध नहीं होने के कारण परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जायेगा।

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