छत्तीसगढ़ के इस शहर में लागू हुई धारा 144, इन इलाकों में रहेगी सबसे ज्यादा सख्ती….
बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से लगभग 500 मीटर के परिधि में धारा 144 लगाई गई है. दरअसल, बीते 10 जून को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी. इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसे लेकर बलौदाबाजार एसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर दीपक सोनी को पत्र लिखकर 22 अगस्त से 22 नवंबर तक धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था. संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने 22 अगस्त से 22 अक्टूबर तक संयुक्त जिला कार्यालय से लगभग 500 मीटर के दूरी तक धारा 144 लगाई.
इस दौरान धरना, रैली, जुलूस, नारेबाजी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. धारा 144 बलौदाबाजार के आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक वही दूसरी ओर जिला अस्पताल मोड़ तक व संयुक्त कार्यालय के पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड तक धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 लागू क्षेत्र के सीमा पर बेरिकेटिंग लगाई गई है.
कांग्रेस ने किया धरना
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज राजधानी रायपुर के नमस्ते चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान बैज ने भाजपा सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला. पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना सरकार की नाकामी है, लेकिन ये सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है. हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह गिरफ्तार कर रही है. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गंभीर अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है.
हिंसा मामले में भिलाई में छापेमारी
इधर, बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने भिलाई के कई घरों में की छापेमारी की. छापेमारी कर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया. 12 गाड़ियों में पुलिस की टीम पहुंची थी. खुर्सीपार क्षेत्र के 5 लोगों को साथ लेकर पुलिस बलौदाबाजार आई है. गिरफ्तार पांचों आरोपी हिंसा में शामिल थे. मामले में अब तक 184 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.