महिला आयोग : सुनवाई के दौरान पत्नी से अभद्रता, पति को कान पकड़कर उठक-बैठक करने की सजा
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में सुनवाई के दौरान अभद्र व्यवहार करने पर एक व्यक्ति को कान पकड़कर उठक-बैठक करना पड़ा। बाद में आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी ने अक्टूबर में दूसरी शादी कर ली थी। सुनवाई के दौरान जब पत्नी दूसरी शादी का वीडियो दिखा रही थी, तभी युवक आपा खो बैठा और गाली-गलौच करने लगा। अभद्रता पर कान पकड़कर उठक-बैठक कराई गई।
आयोग के समक्ष एक बहू ने अपनी सास के पैतृक मकान में हिस्सा मांगी है। हिस्सा न देने पर वह अपने पति से अलग रहने की धमकी दी है। गांव में सास अपने पैतृक मकान में रहती है। जिस पर बहू हिस्सा मांग रही है।
धमधा की एक महिला ने पति व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष आए और सुलह हो गया।
भिलाई महिला महाविद्यालय के 11 सहायक प्राध्यापकों ने आयोग को पत्र लिखकर समय पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने का प्रकरण दर्ज कराया था। इस पर फैसला अगली सुनवाई तक टल गया।