November 14, 2024

CG : CBI लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकेगी जांच, जांच से पहले सरकार की लेनी होगी अनुमति

रायपुर। सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बगैर सीबीआई के अधिकारी किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को पहले राज्य सरकार को अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। इसके बाद यदि सरकार अनुमति देगी तब सीबीआई के अधिकारी जांच कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI की लिमिट तय की है। राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। लिखित अनुमति के बिना CBI जांच नहीं कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र में सूचना का प्रकाशन किया है।

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