CG : 100 साल से ऊपर के 2885 वोटर डालेंगे वोट, आचार संहिता उल्लंघन पर 100 मिनट में कार्रवाई करेगा उड़न दस्ता
रायपुर। CG Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के 11 लोकसभा सीटों पर तैयारियों से लेकर मतदाताओं को लेकर जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीट अनारक्षित, 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
उन्होंने बताया कि राज्य में निर्वाचन संपन्न कराये जाने के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी एवं 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किये जा चुके हैं। उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 2 सौ बावन है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 4 सौ पांच पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 1 सौ पंद्रह महिला मतदाता पंजीकृत हैं।
- प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है।
- राज्य का Elector-Population Ratio- 66.70 प्रतिशत एवं Gender Ratio- 1015 है।
- चिन्हांकित दिव्यांग (PWD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 91 हजार 638 है।
- प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं।
- प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है।
- कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है।
- इसी प्रकार प्रदेश में 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 47 लाख 11 हजार 890 है।
- 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है।
- राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,855` है |
- राज्य में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक आठ फरवरी 2024 को किया जाकर इसे 2 प्रतियों में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जिले स्तर पर प्रदान किया जा चूका है।
- राज्य में अंतिम प्रकाशन दिनांक 8 फ़रवरी 2024 के बाद भी सतत अद्यतनिकरण में मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की कार्यवाही
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति
चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन की अनुमति आवश्यक होगी. बिना परमिट (जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा) के वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा.
मतदान दिवस को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है. मतदान दिवस पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को एक एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक वाहन की अनुमति सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारीके जरिये आपूर्ति की जाएगी.
प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रायपुर से (i) विडियो वैन्स (ii) स्टार प्रचारकों के लिए वाहन (iii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए 3 वाहन (iv)मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार सामग्री वितरण के लिए 4 वाहनों की अनुमति प्रदाय की जाएगी. शेष सभी वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रदाय की जावेगी.
हेलीकाप्टर और वायुयान की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी.
आम सभा
सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों को पहले से ही जिला प्रशासन के जरिए सूचीबद्ध किया जा चुका है.
यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.
सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा.
आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे.
मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के पश्चात् कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है. रैली का आयोजन
रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन मे किया जाएगा.
रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा .
रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए. यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना होगा .
रैली में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा.
रोड शो का आयोजन
रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी .
2.10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा.
3.सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी.
बच्चों और शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा.
लाउड स्पीकर की अनुमति
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसीबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी.
लाउड स्पीकर कि अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी. मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा.