छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, अदालत ने दी जमानत, जानिए पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. समर्पण करने के बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई है. कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. कोर्ट ने उनको तलब किया था. बता दें कि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व सीएम गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे थे.
बता दें कि अधिवक्ता की तरफ से भूपेश की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई. उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत दे दी है. भूपेश समर्थकों के साथ सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे थे. अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे. भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था. इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया.
इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई. पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया. सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव न्यायालय पहुंचे. समर्पण के बाद पूर्व सीएम को जमानत मिल गई है.