मानहानि केस में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, लोकसभा से हुई विदाई
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने IPC के सेक्शन 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है. उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है. वह केरल के वायनाड से सांसद हैं. वह आज संसद में गए थे. एक दिन पहले गुजरात में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही ऊपरी अदालत में चुनौती के लिए 30 दिनों की मोहलत भी दी थी.